बिलासपुर। औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, तिफरा एवं सिलपहरी में स्थित उद्योगों से भू-भाटक एवं संधारण शुल्क की बकाया राशि करोड़ों में है, जिसकी वसूली के लिये छग शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा भू-भाटक की वसूली एवं अन्य अनियमितताओं के लिये निरंतर नोटिस जारी की जा रही है। बीते एक माह में अभी तक कुल 04 उद्योगों का लीजडीड निरस्त किया जा चुका है। नोटिस के पश्चात् भी वार्षिक देयक की राशि भुगतान नहीं करने पर इकाई को आबंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। एक माह में उद्योगों से भू-भाटक की राशि 36282000/- वसूली की गई है। वसूली की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। उद्योगपतियों से मुख्य महाप्रबंधक, सीएसआईडीसी, बिलासपुर द्वारा आग्रह किया गया है, कि अपने औद्योगिक इकाईयों से संबंधित वार्षिक देय राशियों का भुगतान आनलाइन तत्काल करें। लगभग 300 उद्योगों से लगभग 10 करोड़ की राशि लंबित सीएसआईडीसी को भुगतान करना है।

भुगतान नहीं करने के कारण नियमानुसार 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक अर्थदण्ड/शास्ति के रूप में ऑनलाईन जनरेट हो रहा है। भू-भाटक एव संधारण शुल्क प्रतिवर्ष 10 जनवरी तक राशि जमा नहीं करने पर देय राशि पर अर्थदण्ड के रूप में शास्ति लेने का प्रावधान है। ऐसे इकाईयां जिनके द्वारा भू-भाटक एवं संधारण शुल्क का भुगतान नहीं किया जावेगा, उन इकाईयों का किसी भी प्रकार का काम उद्योग विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा। अतः देय राशि का यथाशीघ्र भुगतान करे। भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर सीएसआईडीसी के शाखा कार्यालय तिफरा या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बिलासपुर के मुख्य महाप्रबंधक से सम्पर्क किया जा सकता है।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief