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December 8, 2025 1:51 pm

हाईकोर्ट का फैसला, मेडिकल पीजी में डोमिसाइल आधारित आरक्षण असंवैधानिक करार

बिलासपुर। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मेडिकल पीजी में डोमिसाइल आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। याचिका पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि उच्चतर और विशिष्ट मेडिकल कोर्स में प्रवेश योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अधिवास/डोमिसाइल आधारित आरक्षण से पेशेवर उत्कृष्टता से समझौता होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने नियम 11(ए) और 11(बी) को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया गया है कि इन प्रावधानों के आधार पर किसी भी उम्मीदवार के साथ भेदभाव न किया जाए। डॉ समृद्धि दुबे की ओर से हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में कैवियट भी दायर कर दी गई है।

ध्यान रहे कि याचिकाकर्ता डॉ समृद्धि दुबे ने सीनियर एडवोकेट राजीव श्रीवास्तव,अधिवक्ता संदीप दुबे, मानस वाजपेयी और कैफ अली रिजवी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में छत्तीसगढ़ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट प्रवेश नियम, 2025 के नियम 11(बी) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार से उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करने की भी मांग की थी। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार मेडिकल पीजी में डोमिसाइल आधारित भेदभाव कर रही है। याचिकाकर्ता ने नीट पीजी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 75068 प्राप्त की है और नियमों के कारण उन्हें नुकसान हो रहा है।
पुराने नियम (2021) और नए नियम (2025) दोनों में ही यह प्रावधान था कि पहले प्रवेश छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस करने वालों को मिलेगा। राज्य के बाहर से एमबीबीएस करने वाले छत्तीसगढ़ मूल निवासी छात्रों को बाद में मौका मिलता था। याचिकाकर्ता के अनुसार यह विद्यापीठ आधारित 100% आरक्षण जैसा था और सीधी-सीधी समानता के अधिकार का उल्लंघन। मामले में राज्य सरकार की ओर से उप-महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीजी में डोमिसाइल-आधारित आरक्षण को खारिज कर चुका है। इसलिए नए नियम 2025 में डोमिसाइल आधारित आरक्षण हटा दिया गया है। केवल संस्थान आधारित वरीयता को रखा गया है, जो मान्य है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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