यातायात पुलिस ने दी हिदायत, नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्ती होगी
बिलासपुर।जिले के भारी वाहन चालकों की पेंड्रीडीह मैदान में आयोजित एक बड़ी बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन और दुर्घटना रोकथाम पर विशेष बल दिया गया। यह बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

यातायात एएसपी राम गोपाल ने बताया कि जिले के अधिकांश ट्रक ट्रेलर हाइवा और बस चालकों ने यातायात विभाग के पूर्व निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित वर्दी पहनकर बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उन्हें संयम, धैर्य और सतर्कता के महत्व के साथ-साथ नशामुक्त वाहन संचालन ओवरलोडिंग से परहेज निर्धारित गति सीमा का पालन, ओवरटेकिंग से बचाव और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की हिदायत दी गई।
बैठक में चालकों को यातायात मितान के रूप में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने और हादसों की स्थिति में घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।
अधिकारियों ने बताया कि चालकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड और पहचान पत्र आईडी कार्ड धारण करना अनिवार्य किया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 और छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सभी चालकों को बिल्ला और नेमप्लेट पहनने का निर्देश दिया गया।

बैठक में मौजूद चालकों ने एक स्वर में यातायात नियमों और वर्दी की अनिवार्यता का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित न हो।
इस मौके पर बिल्हा के नायब तहसीलदार, यातायात विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और जिलेभर से भारी वाहन चालक बड़ी संख्या में शामिल हुए।

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