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January 26, 2026 2:41 pm

गरियाबंद कलेक्टर को हाई कोर्ट का नोटिस, शपथ पत्र के साथ देना होगा जवाब

बिलासपुर। गरियाबंद के जिला अस्पताल में नर्स की जगह महिला गार्ड के महिला मरीज को इंजेक्शन लगाने के मामले को हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु ने गरियाबंद कलेक्टर को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तिथि तय कर दी है।

गरियाबंद में पूर्व पार्षद अपने भतीजे के इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि वार्ड में स्टाफ नर्स की जगह महिला गार्ड मरीज को इंजेक्शन लगा रही है। उन्होंने इसकी फोटो खिंचकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर दिया था। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद सीएमएचओ व सिविल सर्जन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके लिए कलेक्टर ने दोनों को तीन दिन की माेहलत दी थी। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। इसी बीच सोशल व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वत: संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने कलेक्टर गरियाबंद को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर को अपना जवाब शपथ पत्र के साथ पेश करना होगा।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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