बिलासपुर। चकरभाठा थाना क्षेत्र के ग्राम सारधा निवासी एक किसान से व्यवसायिक लोन दिलाने के नाम पर 4.50 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी ने जन पहचान का फायदा उठाकर किसान से जरूरी दस्तावेज और चेक लिया, फिर खाते से बड़ी रकम निकाल ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ग्राम सारधा निवासी 36 वर्षीय अमित कुमार निर्णजक किसान हैं और खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी जान-पहचान ग्राम झाल निवासी मनोहर रात्रे से थी। मनोहर ने उन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत छह लाख रुपये का व्यवसायिक लोन दिलाने का झांसा दिया। भरोसा दिलाने के बाद मनोहर ने दस्तावेजों के नाम पर अमित से आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और एक चेक बतौर गारंटी ले लिया।
कुछ समय बाद जब लोन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो अमित को संदेह हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चार अप्रैल को किसान को मोबाइल पर बैंक से एक मैसेज मिला, जिसमें उनके खाते से 4.50 लाख रुपये निकाले जाने की सूचना दी गई थी। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि यह रकम मनोहर रात्रे के नाम से चकरभाठा स्थित कैनरा बैंक शाखा के खाते में ट्रांसफर की गई है।
घटना की जानकारी मिलते ही अमित ने मनोहर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। वह तत्काल उसके गांव भी गया, लेकिन वहां से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। अंततः पीड़ित ने पूरे मामले की जानकारी चकरभाठा थाना में दी।
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी मनोहर रात्रे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन