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January 26, 2026 12:02 am

कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई, कोटपा एक्ट के तहत चालान

यह कार्रवाई स्कूल परिसर की शुद्धता बनाए रखने और बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रखने की दिशा में एक सराहनीय कदम

बिलासपुर।कलेक्टर आईएएस संजय अग्रवाल के निर्देश पर सिरगिट्टी क्षेत्र में कोटपा एक्ट 2003 के तहत विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए स्कूलों के पास संचालित पान-गुटखा दुकानों पर चालानी कार्रवाई की।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के मार्गदर्शन में चले इस अभियान में औषधि निरीक्षक सुनील पंडा, श्रीमती सोनम जैन तथा सिरगिट्टी थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने सिरगिट्टी बनाक चौक शासकीय प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, कन्या शाला तथा सेंट जेवियर हॉयर सेकेंडरी स्कूल के आसपास की लगभग 10 दुकानों में छापामार कार्रवाई की।

कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन के तहत 600 का जुर्माना वसूला गया। धारा 6 के अनुसार, किसी भी स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री प्रतिबंधित है।की गई इस कार्रवाई में ऐसी 9 दुकानों को चेतावनी दी गई और भविष्य में तंबाकू उत्पाद न बेचने के निर्देश दिए गए।

वहीं, धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। कार्रवाई के दौरान एक दुकान को इस नियम के उल्लंघन का दोषी पाया गया। दुकान संचालक को निर्देशित किया गया कि वह अपनी दुकान पर धूम्रपान निषेध और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा संबंधी सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए ।

कलेक्टर की यह कार्रवाई स्कूल परिसर की शुद्धता बनाए रखने और बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों से दूर रखने की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। आगामी दिनों में इस तरह की कार्रवाई अन्य क्षेत्रों में भी की जाएगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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