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April 19, 2025 5:07 pm

सीजीपीएससी घोटाला: शशांक गोयल की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने किया खारिज


बिलासपुर। सीजीपीएससी घोटाले के आरोपी शशांक गोयल की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनरवाई करते हुए जस्टिस बी.डी. गुरु ने शशांक गोयल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट से पहले शशांक ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में जमानत आवेदन लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता बी. गोपाकुमार ने कहा कि जमानत देने और जेल से छूटने की स्थिति में शशांक गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

सीजीपीएससी द्वारा 2020 से 2022 के बीच आयोजित परीक्षा व इंटरव्यू में वीआइपी और उनके रिश्तेदारों के चयन पर गंभीर सवाल उठे थे। सीबीआई घोटाले में संलिप्तता के चलते सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, बजरंग पावर के निदेशक श्रवण कुमार गोयल व डिप्टी कंट्रोलर एग्जाम ललित गणवीर को गिरफ्तार कर चुकी है। शशांक गोयल उद्योगपति श्रवण गोयल का बेटा है। घोटाले में संलिप्तता के आरोप में सीबीआई ने शशांक को भी आरोपी बनाया है,शशांक जेल में है।

Ravi Shukla
Author: Ravi Shukla

Editor in chief

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