जशपुर।जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर ऑपरेशन आघात के तहत जशपुर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान तीन शैक्षणिक संस्थानों के पास स्थित 10 दुकानों पर कोटपा एक्ट 2003 के तहत कार्रवाई की गई और कुल ₹2000 का जुर्माना वसूला गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गम्हरिया, प्रयास आवासीय विद्यालय डोडका चौरा और होलीक्रॉस स्कूल घोलेंग के आसपास 100 गज की परिधि में आने वाले प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान कई दुकानों में तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद संबंधित दुकानदारों पर कार्रवाई की गई।
इन दुकानों पर की गई कार्रवाई

1. गम्हरिया – पांडे पान ठेला, कुशवाहा किराना दुकान, अमृततुल्य चाय दुकान
2. डोडका चौरा – लोकल चाय ठेला, मनीष ऑमलेट दुकान, रामेश्वर किराना दुकान

3. घोलेंग – सुनील स्टोर एम मार्ट, पॉल लकड़ा किराना दुकान
4. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी – महामाया किराना स्टोर, श्यामू चाय नाश्ता होटल

कोटपा एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत इन दुकानों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया और भविष्य में तंबाकू उत्पाद न रखने और न बेचने की सख्त हिदायत दी गई।
क्या है कोटपा एक्ट?
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड न लगाना और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करना कानूनन अपराध है, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान है।
पुलिस प्रशासन की सख्ती जारी

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। आने वाले दिनों में जिलेभर में कोटपा एक्ट के तहत अभियान को और तेज किया जाएगा।
गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें 197 लोगों पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने के आरोप में 200 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जुर्माना लगाया गया था।

Author: Ravi Shukla
Editor in chief