आईटी एक्ट के तहत तोरवा पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल
बिलासपुर। सोशल मीडिया पर निजी फोटो वायरल कर युवती को बदनाम और ब्लैकमेल करने के मामले में तोरवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 77 और आईटी की धारा 67(क) के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

सीएसपी गगन कुमार बताया कि पूरा मामला तोरवा क्षेत्र का है। पीड़िता ने एक जनवरी को थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी निजी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल कर रहा है। आरोपी का उद्देश्य उसे बदनाम करने के साथ ही ब्लैकमेल करना था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
सायबर सेल की मदद से आरोपी तक पहुंची पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए तोरवा पुलिस ने तत्काल सायबर सेल की सहायता ली। इंस्टाग्राम आईडी को ऑपरेटर करने वाले के संबंध में तकनीकी जानकारी जुटाई गई। जांच के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा से ऑपरेट होने की जानकारी मिली। इसके बाद अधिकारियों के निर्देश पर स्पेशल टीम गठित कर संदेही की तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम ने दबिश देकर तिफरा के सूर्या विहार पाटनवार कॉलोनी में रहेन वाले सुमीत रात्रे(21) को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने पहले टालमटोल की, लेकिन जब उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो निजी फोटो वायरल करने की जानकारी मिली। इसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
मोबाइल में मिले अहम डिजिटल साक्ष्य
पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम अकाउंट, वायरल की गई तस्वीरें और चैट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जानबूझकर पीड़िता की छवि खराब करने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की नीयत से यह कृत्य किया था।
तोरवा पुलिस ने 5 फरवरी 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला से जुड़े साइबर अपराधों को गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसे मामलों में त्वरित व सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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