बिलासपुर। सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 का आयोजन 14 मार्च 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर परिसर में किया जाएगा। लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का त्वरित, सरल और सस्ता निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में बिजली बिल से जुड़े विवाद, बैंक लोन व ईएमआई प्रकरण, पारिवारिक विवाद, यातायात चालान तथा छोटे-मोटे आपराधिक मामलों का समाधान किया जाएगा।
लोक अदालत की प्रक्रिया पूरी तरह सहमति आधारित होती है, जिसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से निर्णय लिया जाता है। इसमें किसी प्रकार की लंबी न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती, जिससे समय और धन की बचत के साथ मानसिक तनाव से भी राहत मिलती है।
इन मामलों का होगा समाधान
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से बिजली बिल से संबंधित विवाद बैंक ऋण एवं ईएमआई से जुड़े प्रकरण पारिवारिक विवाद यातायात चालान छोटे-मोटे आपराधिक मामलेशामिल हैं। ऐसे सभी प्रकरण, जिनमें दोनों पक्षों की सहमति से समझौता संभव है, उन्हें लोक अदालत के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है।
लोक अदालत के प्रमुख फायदे
लोक अदालत में मामलों के निपटारे के कई लाभ हैं। सबसे अहम यह कि किसी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती मामलों का शीघ्र निराकरण होता है
दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समाधान,तनाव-मुक्त और सरल प्रक्रिया ,फैसले अंतिम होते हैं और उन पर अपील नहीं होती यही कारण है कि लोक अदालत को न्याय का मानवीय और संवेदनशील मंच कहा जाता है।
न जीत, न हार—समझौता ही न्याय
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा आयोजित इस लोक अदालत को लेकर एएसपी रामगोपाल करियारे ने बताया कि लोक अदालत का मूल उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि समाधान है। यहां न किसी की जीत होती है, न किसी की हार। दोनों पक्षों की सहमति से जो समाधान निकलता है, वही सच्चा और स्थायी न्याय होता है।उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित विवादों को आपसी समझौते के माध्यम से समाप्त कर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव से मुक्त हों।
आमजन के लिए खुला मंच
राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों के लिए एक खुला मंच है, जहां बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया के विवादों का समाधान किया जाता है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए यह न्याय पाने का सबसे आसान और प्रभावी माध्यम है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अपने लंबित मामलों का समाधान कर समझौते से न्याय प्राप्त करें।अधिक जानकारी के लिए 07752-221790 पर संपर्क किया जा सकता है।आयोजक: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर छत्तीसगढ़
प्रधान संपादक


