बिलासपुर। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस बीडी गुरू की डीबी ने पुलिस आवासों की स्थिति सुधारने डीजीपी अनुमोदन के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 दिसंबर, 2025 को पुनः सूचीबद्ध करने निर्देश दिया है।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) और राज्य अधिवक्ता को आदेश की एक प्रति राज्य के पुलिस महानिदेशक को आवश्यक जानकारी और तत्काल अनुपालन हेतु उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों के आवासों की जर्जर स्थिति को लेकर प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा में जवाब मांगा था।
नए पुलिस आवासों संख्या 962 और 2884 के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बजट प्रावधानों के संबंध में, प्रशासनिक अनुमोदन की मांग शासन के समक्ष 10 दिसंबर 2024 और 9. सितंबर 2025 के पत्रों के माध्यम से उठाई गई है। प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, प्रावधानों के लिए बजट छत्तीसगढ़ पुलिस आवास निगम को जारी कर दिया जाएगा। कोर्ट ने डीजीपी के उक्त हलफनामे के बाद छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया है कि, वे अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले नए पुलिस आवासों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। मामले को आगे की निगरानी के लिए 17 दिसंबर, 2025 की तिथि तय की है।
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