बिलासपुर। तालापारा स्थित आंगनबाड़ी में लापरवाही से रखे गए डीजे का उपकरण गिरने से बच्ची की मौत हो 5 गई थी। पुलिस ने इस मामले में डीजे संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस घटना को स्वत: संज्ञान में लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने पीआईएल के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। सीजे सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कलेक्टर व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। पीआईएल की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 अगस्त की तिथि तय कर दी है।
तारबाहर क्षेत्र में रहने वाली तीन साल की मुस्कान खेल रही थी। उसी समय लोहे का पाइप सिर पर गिरने से गंभीर रूप से
घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सात दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपी डीजे संचालक रोहित देवांगन पर एफआईआर दर्ज हुई। तारबाहर स्कूल परिसर स्थित आंगनबाड़ी के बाहर अवैध रूप से डीजे का सामान रखा गया था। यहीं खेलते वक्त मुस्कान पर लोहे का पाइप गिर गया। पहले जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, यहां से सिम्स रेफर किया गया था। नाराज सीजे ने कलेक्टर से पूछा कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है। पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कोर्ट से कलेक्टर से जानकारी मांगी। नाराज कोर्ट ने कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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