Explore

Search

July 2, 2025 4:27 am

R.O.NO.-13250/14

Advertisement Carousel

एसएसपी के निर्देश पर यातायात पुलिस बिलासपुर ने ट्रांसपोर्टरों को दी सख्त हिदायत, नशे में वाहन संचालन पर सख्ती

बिलासपुर।यातायात पुलिस बिलासपुर ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रांसपोर्टरों एवं भारी वाहन चालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी रजनेश सिंह के दिशा-निर्देशन एवं डीएसपी ट्रैफ़िक रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में यह पहल की गई है।

WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_4c6b1664
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_6350de1c
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_6dc79aad
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.13_fe49f8b4

एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नशे के आदी वाहन चालकों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए। ट्रक, ट्रेलर, हाईवा एवं अन्य भारी वाहनों के चालकों द्वारा नशे में वाहन चलाना दुर्घटना का कारण बनता है।

WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.15_d51e7ba3
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.14_1c66f21d
WhatsApp Image 2025-06-30 at 22.08.14_eaaeacde

यातायात एएसपी करियारे ने वाहन चालकों का बीमा अनिवार्य कराने के निर्देश भी दिया ।एएसपी ने कहा सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 18 से 35 वर्ष के युवा हैं, जिनकी जिम्मेदारी परिवार पर होती है।

आधिकारिक आंकड़ों पर गौर करें तो प्रदेश में 16% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं लेकिन सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं में 27% मौतें इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर होती हैं। दुर्घटनाओ में 69.5% मोटरसाइकिल चलाने वालो की मौत हुई है । इसके पीछे वाहन की तेज गति और नशे में वाहन चलाना दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों के रूप में सामने आए हैं, जो कि चिंताजनक है ।

इसी कड़ी में एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा नियमित रूप से विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियनों एवं वाहन मालिकों की बैठक लेकर नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसके बावजूद कई वाहन चालक नशे में तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे जान माल की हानि होती है।

एएसपी ट्रैफ़िक राम गोपाल करियारे ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वाहन सड़क के किनारे तयशुदा स्थानों पर ही खड़े किए जाएं तथा रिफ्लेक्टर कोन्स आदि का उपयोग किया जाए। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य कनेक्टिंग मार्गों की ओपनिंग पर दिए जाने की अपील की गई है।

उन्होंने प्रदेश में जनवरी से मई 2025 के बीच हुई दुर्घटनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि 66.38% मौतें तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई हैं। इसके मद्देनजर हेलमेट सीट बेल्ट स्पीड नियंत्रण मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध गलत दिशा में वाहन संचालन जैसे नियमों पर सख्ती से पुलिस कार्रवाई कर रही है।

इंटरसेप्टर वाहन एवं स्पीड रडार गन से वाहन चालकों पर निगरानी की जा रही है ।नियम का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को ऑनलाइन के माध्यम से चालान भी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ट्रक मालिकों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक चालक का बीमा एवं फर्स्ट एड बॉक्स सुनिश्चित करें। 10 से अधिक चालकों वाले फर्मों को समूह बीमा अनिवार्य करने के लिए कहा गया है।

यही नहीं वाहन चालकों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं वाहनों में अग्निशमन यंत्र रखना भी अनिवार्य किया गया है।

शाम 6 से रात 9 बजे के बीच सड़क दुर्घटनाओं की दर अधिक होने के कारण इस समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

यातायात एएसपी ने आम नागरिकों से यातायात नियमों के पालन एवं ट्रैफ़िक सेंस विकसित करने हेतु जन सहभागिता की अपील की है जिससे बिलासपुर जिले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात युक्त शहर बनाया जा सके।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

CRIME NEWS

BILASPUR NEWS