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July 3, 2026 3:11 pm

सामाजिक बहिष्कार के आरोप में चर्च समिति के सात सदस्यों पर केस, पुलिस जांच शुरू

बिलासपुर। कोटा क्षेत्र में एक व्यक्ति और उसके परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर कोटा पुलिस ने चर्च समिति से जुड़े सात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कोटा के मिशन कंपाउंड निवासी हरीश लाल ने शिकायत में बताया है कि वह और उनका परिवार सीएनआई चर्च, कोटा के स्थायी सदस्य हैं। शिकायत के अनुसार करीब दो वर्ष पहले चर्च की नई समिति के गठन के बाद से समिति के पदाधिकारी उन्हें और उनके परिवार को चर्च की गतिविधियों से अलग रखकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं।

शिकायत के मुताबिक 17 जनवरी 2026 को चर्च परिसर में आयोजित एक बैठक में उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाते हुए उन्हें कथित रूप से बिना अधिकार “नॉट इन गुड स्टैंडिंग” घोषित कर चर्च समाज से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि बैठक के निर्णय को व्हाट्सएप समूह में साझा करते हुए समाज के लोगों से परिवार के सुख-दुख और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने तथा उनसे सामाजिक संबंध समाप्त करने की अपील की गई। इससे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यवसाय प्रभावित होने का दावा किया गया है।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समिति के सदस्य समाज के लोगों के घर-घर जाकर यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कोई हरीश लाल और उनके परिवार से संबंध रखेगा तो उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनके टीन शेड स्थित कार गैराज के मुख्य गेट पर ताला लगाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे वाहन खड़ा करने में परेशानी होने की बात कही गई है।

हरीश लाल ने शिकायत में उल्लेख किया है कि 4 फरवरी 2026 को डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर से जारी एक स्पष्टीकरण में कहा गया था कि किसी व्यक्ति को “नॉट इन गुड स्टैंडिंग” घोषित करने का अधिकार केवल डायोसिस के पास है। इसके बावजूद संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कथित रूप से आदेश की अनदेखी करते हुए कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने पहले कोटा थाने में शिकायत की थी, जहां उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के निर्देश पर कोटा पुलिस ने चर्च समिति से जुड़े सात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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