गांजा तस्करी के दोषी आरोपी महेंद्र साहू की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश
जांजगीर-चांपा। जिले में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध जांजगीर-चांपा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले में पहली बार किसी नशा व्यापारी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को राजसात करने की कार्रवाई की गई है। SAFEMA/NDPS कोर्ट मुंबई ने गांजा तस्करी के दोषी आरोपी महेंद्र साहू की लगभग 35 लाख रुपये की चल-अचल संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।
एसपी आईपीएस विजय पांडेय से मिली जानकारी के मुताबिक SAFEMA -NDPS कोर्ट मुंबई द्वारा यह आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 को पारित किया गया। आरोपी महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू, निवासी जर्वे, थाना जांजगीर के विरुद्ध पूर्व में NDPS अधिनियम के तहत चार प्रकरण जिला जांजगीर-चांपा में दर्ज हैं।
एसपी ने कहा कि महेंद्र साहू को NDPS विशेष न्यायालय, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26 जून 2019 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया जा चुका है। जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी के माध्यम से लगभग 35 लाख रुपये की चल एवं अचल संपत्ति अर्जित की थी।
माननीय न्यायालय ने NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68 (C) का उल्लंघन मानते हुए उक्त अवैध संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पारित किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ा संदेश है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की न केवल गिरफ्तारी की जाएगी बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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