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January 19, 2026 6:55 pm

छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई : कई जिलों में प्रवेश पर रोक ,आदतन बदमाश प्रकाश टंडन एक वर्ष के लिए जिला बदर

एसपी आईपीएस विजय पांडे ने कहा आरोपी की लगातार बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था

जांजगीर-चाम्पा। थाना पामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत आदतन बदमाश प्रकाश टंडन निवासी बोरसी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा पारित आदेश के अनुसार आरोपी को एक वर्ष की अवधि के लिए जांजगीर-चाम्पा सहित सरहदी जिलों सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा एवं बलौदा बाजार से जिला बदर किया गया है।

पुलिस के अनुसार प्रकाश टंडन के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 09 आपराधिक प्रकरण तथा 08 प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा तथा चोरी/नकबजनी जैसे गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। बावजूद इसके उसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं देखा गया।

पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चाम्पा आईपीएस विजय पांडे ने बताया कि आरोपी की लगातार बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। आम नागरिक उसके खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराने से भी कतराते थे। ऐसे में शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका को देखते हुए उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया था।

एसपी विजय पांडे ने कहा कि आमजन की सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आरोपी की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है।”

पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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