तकनीकी साक्ष्यों से हुई पहचान,एएसपी जायसवाल एवं सीएसपी सिंह ने किया खुलासा
बिलासपुर। तिफरा सब्जी मंडी रोड के पास एक माह पूर्व मिली अधजली लाश के सनसनीखेज मामले का सिरगिटटी पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। तकनीकी साक्ष्यों, टावर डंप और सूक्ष्म जांच की बदौलत पुलिस ने न केवल अज्ञात मृतक की पहचान स्थापित की, बल्कि हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार वार्ता में एएसपी राजेन्द्र जायसवाल और सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि मामूली विवाद के बाद की गई हत्या को छुपाने के लिए आरोपियों ने शव को जलाने का प्रयास किया था।
अधजली लाश मिलने से फैली थी सनसनी
07 नवम्बर 2025 को होटल ग्रैंड लोटस के पीछे झाड़ियों के बीच एक अज्ञात पुरुष का अधजला शव मिला था। पहचान न होने पर पूरे प्रदेश में इश्तहार जारी किए गए और विभिन्न जिलों से प्राप्त गुम इंसान रिपोर्टों का मिलान कराया गया।
तकनीकी जांच ने खोला सुराग

मोबाइल टावर डंप और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर एक मोबाइल नंबर की पहचान हुई। इससे मृतक के परिजनों से संपर्क स्थापित किया गया। शव की पहचान गोपाल पिता मुन्ना कोल 26 वर्ष निवासी सेमिया नेवारी, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश के रूप में हुई।
CCTV व स्थानीय सूचनाओं से पहुँची पुलिस आरोपियों तक
पहचान के बाद पुलिस ने सभी संभावित पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई। सीसीटीवी फुटेज की पुनः जांच स्थानीय सूचनाओं और मुखबिरों के इनपुट के आधार पर दो व्यक्तियों पर संदेह गहराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी बिलासपुर के निर्देशन में बहु-थाना संयुक्त टीम गठित की गई।
शराब के विवाद में की हत्या
जांच में पता चला कि घटना की रात मृतक सड़क किनारे शराब पी रहा था। उसी समय धनेश लोधी उर्फ राजू और अरुण दास मानिकपुरी भी वहां पहुंचे। नशे की हालत में मृतक और आरोपी धनेश के बीच विवाद हुआ। दोनों आरोपियों ने मिलकर मृतक के साथ मारपीट की और पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने शव और कपड़ों को आग लगा दी।
दोनों आरोपी गिरफ्तार
लगातार तलाशी और पतासाजी के बाद दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है।गिरफ्तार आरोपियों में अरुण दास मानिकपुरी निवासी अभिलाषा परिसर तिफरा धनेश लोधी उर्फ राजू निवासी यातायात नगर, वार्ड 08 तिफरा शामिल हैं ।

एएसपी जायसवाल और सीएसपी सिंह ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध धारा 103(1), 238 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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