बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।
दरअसल कालेजों में मेडिकल प्रोफेसर, अस्टिटेंट प्रोफेसर, डिमोस्ट्रेटर के पदों पर 15 सालों से संविदा के तौर पर कार्यरत लोगों ने हाईकोर्ट में नियमितिकरण को लेकर याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि लंबी सर्विस रिकार्ड के बाद भी सरकार नियमितिकरण पर ध्यान नहीं दे रही जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है। हाईकोर्ट की डीबी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए नियमित करने कहा था। कालेजों और सरकार की ओर से इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीन महीने में आदेश का पालन करने कहा था। इसके बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। जिस पर लगातार सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अब दो आईएएस अधिकारियों पर 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए दोनों अधिकारियों को सोमवार को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है।
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