बिलासपुर। औद्योगिक संयंत्रों में प्रदूषण से श्रमिकों के बीमार होने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन 37 उद्योगों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है जो अब तक प्रतिवादी नहीं बनाए गए हैं। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को तय की गई है।
प्रदेश के उद्योगों में श्रमिकों के बीमार होने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, इस बीच जनहित याचिकाएं भी दायर कि गईं थीं जिन पर सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों को नियुक्त कर अलग-अलग इलाके में संचालित उद्योगों की रिपोर्ट मंगाई थी। कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट पेश कर दी थी। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
पेश करें रिपोर्ट
डिवीजन बेंच ने कहा कि न्यायालय आयुक्त शेष विद्युत संयंत्रों, जिनकी संख्या 37 बताई गई है, के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, वर्तमान मामले में पहले से ही प्रतिवादी विद्युत संयंत्र, न्यायालय आयुक्तों द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताई गई कमियों और खामियों के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएंगे ।यह भी बताया गया कि, कुछ विद्युत संयंत्र सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें आशा और विश्वास है कि वे न्यायालय आयुक्तों के साथ सहयोग करेंगे और राज्य द्वारा प्रस्तावित नीति के निर्माण में न्यायालय की सहायता करेंगे। इन मामलों को 15 दिसंबर, 2025 को फिर सुनवाई के लिए निर्धारित किया है।
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