बिलासपुर. हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद बागबाहरा के रिटायर्ड कर्मचारियों को अवकाश नगदीकरण राशि के भुगतान का आदेश दिया है. आदेश की प्रति प्राप्त होने के 1 माह के भीतर समस्त याचिकाकर्ताओं कोइस राशि का भुगतान करना होगा.
याचिकाकर्ता रोमन लाल क्षेत्रपाल, विजय शंकर चन्द्राकर एवं अन्य नगर पालिका परिषद बागबाहरा के नियमित कर्मचारी थे जो वर्ष 2022 एवं 2023 में सेवानिवृत्त हुये थे. उन्होंने अपने के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कीयाचिका में बताया कि उक्त समस्त कर्मचारी नगर पालिका परिषद बागबाहरा जिला महासमुंद में सहायक ग्रेड-2, सहायक राजस्व निरीक्षक, पंप अटेडेंट सफाई कामगार के पद से रिटायर हुए हैं * रिटायरमेंट के 2-3 साल बाद भी उनको अवकाश नगदीकरण की राशि विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई* इसे नियम विरुद्ध बताते हुए राशि भुगतान के लिए आदेशित करने की मांग कोर्ट से की गई* सुनवाई के बाद जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास ने विभाग को निर्देशित किया है कि, आदेश की प्रति प्राप्त होने के 1 माह के भीतर समस्त याचिकाकर्ताओं को अवकाश नगदीकरण राशि का भुगतान किया जाए.

प्रधान संपादक




