सौम्या चौरसिया की 16 अचल संपत्तियों पर अंतरिम कुर्की आदेश
रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए लोकसेवक सौम्या चौरसिया की बेनामी नामों से खरीदी गई 16 अचल संपत्तियों पर अंतरिम कुर्की की कार्रवाई की है।
मामला अपराध क्रमांक 22/2024, धारा 13(1)(B), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित है। विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर ने 22 सितंबर 2025 को यह आदेश जारी किया।
जानकारी के अनुसार सौम्या चौरसिया पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है। जांच में सामने आया कि उन्होंने करीब 45 अचल संपत्तियां जिनकी कीमत लगभग 47 करोड़ रुपये है अपने करीबी रिश्तेदारों सौरभ मोदी अनुराग चौरसिया एवं अन्य के नाम से खरीदी थीं।
इनमें से लगभग 29 संपत्तियां मूल्य करीब 39 करोड़ रुपये) को पहले ही प्रवर्तन निदेशालय EDने कुर्क कर लिया था। शेष 16 संपत्तियां मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपये पर ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार से अर्जित होने के पुष्ट प्रमाण मिलने पर 16 जून 2025 को अदालत में कुर्की हेतु आवेदन किया था। अदालत ने सुनवाई के बाद इन पर अंतरिम कुर्की आदेश पारित कर दिया।
यह राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर की पहली कुर्की कार्रवाई है, जिसे शासन के भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रयासों में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो ने संकेत दिया है कि भविष्य में अन्य लोकसेवकों की भी अनुपातहीन संपत्ति एवं भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी।

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