Explore

Search

August 25, 2026 6:43 am

डिब्बा बंद गौमांस की बिक्री के आरोपी कारोबारी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने डिब्बाबंद गौमांस बिक्री के मामले में सहआरोपी कारोबारी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है।

रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित ईश्वरी प्लाजा में पुलिस ने गौसेवकों की सूचना पर छापामार काार्रवाई की थी। “नॉर्थ ईस्ट फूड” और “नॉर्थ ईस्ट किचन” रेस्टोरेंट की जांच पड़ताल की गई थी। पुलिस का आरोप है कि दोनों जगह से डिब्बाबंद बीफ मिला था। पुलिस ने दुकान संचालिका रूबी वनलारेग और कारोबारी रविनपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 5 व 10 समेत अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
गिरफ्तार सहआरोपी रविनपाल अग्रवाल ने पुलिस की इस कार्रवाई को में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वे जिम और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के व्यापारी हैं। जिस दुकान से बीफ बरामद हुआ, वह उसकी नहीं है। राज्य सरकार का दावा है कि दुकान उन्हीं की है। मामलेे की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए कोर्ट ने दो सप्ताह का समय तय किया है। तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS