बिलासपुर। शराब घोटाले में कमीशनखोरी और मनी लांड्रिंग केस में फंसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर नई याचिका दायर करने की छूट दी है।
ईडी व ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को चुनौती देते हुए चैतन्य बघेल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चैतन्य बघेल की याचिका को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने चैतन्य बघेल को नई याचिका दायर करने की छूट दी है। बघेल ने अपनी याचिका में राजनीतिक विद्वेषवश फंसाने का आरोप लगाया है। बता दें कि चैतन्य ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को वापस करते हुए हाई कोर्ट में दायर करने कहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चैतन्य बघेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

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