बिलासपुर। सहायक रजिस्ट्रार के आदेश कोचुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को दिए गए आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने पांच अगस्त की तिथि तय कर दी है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बाइलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव पारित करने के बाद 30 अप्रैल 2025 को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया था। कार्यक्रम के अनुसार तीन माह के भीतर चार स्तरों पर चुनाव होने थे।
इस बीच रजिस्ट्रार के समक्ष लिखित शिकायत की गई। रजिस्ट्रार से इस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित की और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। यह आदेश सहायक रजिस्ट्रार ने पारित किया था। इस आदेश को संघ ने अधिवक्ता विवेक वर्मा के जरिए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता संघ ने अपनी याचिका में बताया है कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठित करने का आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्ट्रारफर्म्स एवं सोसायटी द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में जांच या समिति गठन के लिए कोई अधिकृत निर्देश नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ही 14 जुलाई 2025 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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