बिलासपुर। कोल परिवहन के दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण विभाग की अनदेखी करने को लेकर हाई कोर्ट ने एसईसीएल पर जमकर नाराजगी जताई। एसईसीएल के अफसरों के कामकाज के तरीके और जवाब को लेकर जमकर फटकार लगाई। नाराज कोर्ट ने एसईसीएल को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
कोल माइंस से निकलने वाले कोयले के परिवहन में नियमों का पालन ना करने के कारण परिवहन के दौरान कोयले के उड़ते डस्ट से लोगों को परेशानी हो रही है। आम लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने एसईसीएल के अफसरों को जमकर फटकार लगाई। एसईसीएल से कहा कि आप माइंस चलाइए। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आगे की जिम्मेदारी भी ना निभाए। आपके लापरवाही का खामियाजा पब्लिक क्यों भुगते। इस तरह का रवैया किसी भी तरह से ठीक नहीं है और ऐसा रखना भी नहीं चाहिए। एसईसीएल के अधिवक्ता ने कोर्ट से जब यह कहा कि कोल माइंस से कोयला ट्रांसपोर्टिंग हम नहीं करते। चीफ जस्टिस नाराज हो गए और अपनी जिम्मेदारी से बचने को लेकर नाराजगी जताई। मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस ने एसईसीएल के अधिवक्ता से नए सिरे शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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