मनेंद्रगढ़।(संवाददाता प्रशांत तिवारी) कलेक्टर न्यायालय मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण आदेश पर न्यायालय आयुक्त सरगुजा संभाग ने स्थगन आदेश जारी करते हुए उसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।




ज्ञात हो कि आवेदक रमाशंकर गुप्ता आत्मज हजारीलाल गुप्ता द्वारा एक शिकायत पत्र कलेक्टर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि मनेंद्रगढ़ के खसरा क्रमांक 248, 257 एवं 258 राजा की भूमि थी ,जिस पर रामकिशोर सिंह ने कूट रचना कर अपना नाम दर्ज करवा लिया था ,रामकिशोर सिंह के पोते वेद प्रकाश सिंह के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर शिकायत का विरोध किया गया परंतु कलेक्टर ने उभय पक्षों का तर्क सुनने के बाद निर्णय दिया कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 113 में दिए गए शक्ति का प्रयोग कर उपखंड अधिकारी खसरा क्रमांक 2 48 को शासकीय मद में दर्ज करें । खसरा क्रमांक 2 57 को घास मद की भूमि में तथा खसरा क्रमांक 258 को बांध मद में दर्ज करें ।



उक्त आदेश के विरुद्ध वेद प्रकाश सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता रमेश सिंह द्वारा अपील पेश करने पर आयुक्त सरगुजा संभाग ने न्यायालय कलेक्टर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया है अवलोकनीय है कि अभी तक राजस्व अभिलेख में कलेक्टर के आदेशानुसार कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि आयुक्त के स्थगन आदेश के पश्चात अब तक कलेक्टर के निर्देशानुसार किसी भी खसरे में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। मामला अब न्यायालय आयुक्त के समक्ष विचाराधीन है, और आगे की सुनवाई में अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

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