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June 25, 2025 4:07 am

R.O.NO.-13250/14

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कोतवाली पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से हत्या के आरोपी को किया गया आजीवन कारावास एवं 10,000 अर्थदंड की सजा से दंडित

प्रकरण की संपूर्ण विवेचना, आरोपी की गिरफ्तारी एवं जांच कार्यवाही निरीक्षक अजय झा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा किया गया

बलौदाबाजार। जमीन बेचने के विवाद में पिता की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार अब्दुल जाहिद कुरैशी ने सुनाया।

बलौदाबाजार के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिसदा निवासी चिंतामणि वर्मा अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बेटा जितेंद्र वर्मा भारी कर्ज में डूबा हुआ था। वह कर्ज चुकाने के लिए अपने पिता पर न्यूवोको सीमेंट संयंत्र के सामने स्थित रोड किनारे की जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। 15 मार्च 2024 को जितेंद्र वर्मा ने विवाद के दौरान घर के बाड़ी में धारदार टाइल्स पत्थर से हमला कर अपने पिता चिंतामणि वर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अजय झा के नेतृत्व में की गई जांच के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों व तर्कों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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