भाटापारा। ग्राम कोनी में प्राणघातक हमले के चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल और नौ महीने के सश्रम कारावास और 1100 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने सुनाया।
कोनी निवासी गंगा बाई ने पुलिस सहायता केंद्र निपनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि 27 जून 2024 को खेत व घर में मिट्टी पटिन का काम करने आए चार युवक राहुल भारद्वाज, बबलू बंजारे उर्फ गोलू, राहुल मिरी और साहिल कोशले ने मामूली विवाद के बाद गंगा बाई के पति सनत कुमार पर लाठी, डंडा, पत्थर और हाथ मुक्कों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आई गंगा बाई और उनकी सास से भी आरोपियों ने मारपीट की। हमले में सनत कुमार को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें रात में जिला अस्पताल बलौदाबाजार ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया। मामले की रिपोर्ट पर भाटापारा ग्रामीण थाने में धारा 307, 506, 294, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। सहायता केंद्र निपनिया के एसआई किशन कुंभकार द्वारा की गई त्वरित गिरफ्तारी और जांच के आधार पर चालान प्रस्तुत किया गया। सुनवाई में अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए सभी आरोपियों को धारा 323 के तहत 3-3 माह, धारा 325 में 6-6 माह और धारा 307 में 5-5 वर्ष की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। चारों आरोपी मुंगेली जिले के विभिन्न गांवों के निवासी हैं।

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