Explore

Search

June 1, 2025 9:36 am

R.O.NO.-13250/13

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के बर्खास्त 110 कर्मचारियों को डिवीजन बेंच का झटका, सिंगल बेंच के बहाली के फैसले को किया रद्द

बिलासपुर छत्तीसगढ़ ।जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सेवा से बर्खास्त किए गए 110 कर्मचारियों को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से जोर का झटका लगा है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस फैसले काे रद्द कर दिया है जिसमें बेंच ने सेवा में बहाली का आदेश जारी किया था। सिंगल बेंच के फैसले को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ व कलेक्टर बिलासपुर ने चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी।

10 साल पहले बैंक आफ स्टाफ की अनुशंसा पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ ने 110 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र पांडेय के कार्यकाल में बैंक में भर्ती के नाम से धांधली का आरोप लगा था। इसमें बिना योग्यता व उचित प्रक्रिया का पालन किए पिछले दरवाजे से लेनदेन का नौकरी दे दी थी। बैंक में भर्ती के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने नाबार्ड व राज्य शासन से अनुमति भी नहीं ली थी।

वर्ष 2015 में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा की शिकायत की गई थी। जांच कमेटी ने शिकायत को सही पाते हुए कार्रवाई की अनुशंसा कर दी थी। स्टाफ कमेटी की अनुशंसा के बाद सीईओ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने सभी 110 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया था। बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए 29 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने कलेक्टर व सीईओ के आदेश को रद्द करते हुए बहाली का आदेश जारी किया था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए सीईओ व कलेक्टर ने डिवीजन बेंच में अपील पेश की थी। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को खारिज करते हुए सीईओ व कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

CRIME NEWS

BILASPUR NEWS