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September 14, 2026 5:12 pm

शराब दुकान के सुपरवाइजर-सैल्समैन ही निकले कोचिए, आर्टिका कार से 160 पाव शराब बरामद; सात गिरफ्तार

CBN36 आरंग। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्करी के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आरंग थाना पुलिस ने ग्राम रानीसागर स्थित हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर सफेद रंग की आर्टिका कार CG 04 QB 5200 को पकड़ा। कार की तलाशी में 160 पाव देशी मसाला शराब, कुल 28.800 बल्क लीटर, जिसकी कीमत करीब 16 हजार रुपये है, बरामद की गई। मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में गुल्लू शराब दुकान का सुपरवाइजर, मल्टी वर्कर और सैल्समैन शामिल हैं। इसके अलावा एक सरकारी शिक्षक और वाहन चालक समेत अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। शराब के अवैध परिवहन में इस्तेमाल आर्टिका कार को भी जब्त किया गया है। वाहन की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपये है। शराब और वाहन समेत जब्त सामग्री की कुल कीमत 8 लाख 16 हजार रुपये बताई गई है।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी

पुलिस टीम 14 सितंबर को गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की आर्टिका कार CG 04 QB 5200 में ग्राम गुल्लू स्थित शराब भट्ठी से बड़ी मात्रा में शराब भरकर ग्राम रानीसागर की ओर अवैध बिक्री के लिए ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही आरंग पुलिस ने ग्राम रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर संदिग्ध कार को रोक लिया।

कार में चालक समेत छह लोग सवार थे। तलाशी के दौरान कार से 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने शराब को अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया। मामले में पुलिस ने धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

सरकारी शराब दुकान के कर्मचारी ही निकले तस्करी में शामिल

थाना प्रभारी नरेश साहू ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सरकारी शराब दुकान के कर्मचारियों के ही अवैध शराब के परिवहन और बिक्री में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि अवैध शराब के कारोबार में इनके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हैं।

गिरफ्तार आरोपी

  1. उबारन दास पुरेना पिता स्व. गेंदराम पुरेना, उम्र 34 वर्ष, निवासी गुल्लू -गुल्लू शराब दुकान का सुपरवाइजर
  2. सुरेश बांधे पिता मंगनीराम बांधे, उम्र 36 वर्ष, निवासी परसवानी थाना खरोरा -गुल्लू शराब दुकान का मल्टी वर्कर
  3. तिरीत राम बांधे पिता भगनी दास बांधे, उम्र 45 वर्ष, निवासी परसवानी -ग्राम अमोदी में शिक्षक
  4. भरत रात्रे पिता गंगाराम रात्रे, उम्र 38 वर्ष, निवासी परसवानी -वाहन चालक
  5. दिलीप कुमार कुर्रे पिता रामलाल कुर्रे, उम्र 50 वर्ष, निवासी अमोदी थाना खरोरा
  6. भागवत बारले पिता प्रेमदास बारले, उम्र 38 वर्ष, निवासी अमोदी थाना खरोरा
  7. राजेश काटले पिता आजूराम काटले, उम्र 31 वर्ष, निवासी कोडापार थाना खरोरा -गुल्लू शराब दुकान का सैल्समैन

कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक माना के निर्देश पर थाना प्रभारी आरंग निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में की गई। टीम में सउनि अनिल चंद्रवंशी, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक सुरेश बंधन, आरक्षक नियाज खान और सैनिक दुर्गेश चंद्राकर शामिल रहे।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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