बिलासपुर छत्तीसगढ़ । सरगुजा संभाग के बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन रोकने गए पुलिस आरक्षक की रेत माफिया के लोगों ने ट्रैक्टर से कुलचलकर हत्या कर दी थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने के साथ ही वन व खनिज विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई के लिए 9 जून की तिथि तय कर दी है।
सरगुजा संभाग के बलरामपुर में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में छत्तीसगढ़ के साथ ही उत्तर प्रदेश और झारखंड के रेत माफियाओं का दबदबा बना हुआ है। बीते दिनों माफिया के गुर्गों की मौजूदगी में रेत निकालने और परिवहन की जानकारी पुलिस व वन विभाग को मिली थी। दोनों विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर रेत उत्खनन पर रोक लगाने और इस काम में शामिल लोगों की धरपकड़ करने की कोशिश कर ही थी कि इसी बीच गुर्गों के इशारे पर आरक्षक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दी और कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में सनावल थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आने पर आईजी सरगुजा रेंज ने टीआई को सस्पेंड कर दिया है।
मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने इसे गंभीरता के साथ ही स्वत: संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जनहित याचिका के रुप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया है। पीआईएल की सुनवाई 9 जून को तय की गई है।

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