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June 2, 2025 10:02 pm

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शादी के 30 साल बाद स्त्री धन वापस लौटाने हाई कोर्ट ने दिया फैसला

बिलासपुर छत्तीसगढ़ । पति पत्नी के बीच विवाद और दहेज के सामान सहित जेवर को वापस लेने पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि स्त्रीधन विवाहत महिला की संपत्ति है। अपनी संपत्ति का उपयोग वह इच्छानुसार कर सकती है। संपत्ति पति या फिर ससुराल वालों के पास ही क्यों ना हो। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने पति व ससुराल वापस को पत्नी की संपत्ति वापस लौटाने का निर्देश दिया है।

पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पति को धारा 405 के तहत दोषी माना है। कोर्ट ने पति को दो माह के भीतर 28 तोला सोना व अन्य संपत्ति वापस लौटाने का निर्देश दिया है, कोर्ट ने आरोपी पति को जुर्माना भी किया है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर आरोपी पति को तीन महीने जेल की सजा भी सुनाई है।

कविता मूर्ति का 3 नवंबर 1995 को भिलाई निवासी वेंकटरमन मूर्ति के साथ विवाह हुआ था। शादी के बाद वह ससुराल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद पति परिजन परेशान करने लगे। परिजनों के रवैये से परेशान होकर कविता 19 मार्च 1996 कीआधी रात घर छोड़कर चली गई। याचिका में बताया कि परेशानी और दिक्कतों के चलते आते वक्त सोने व चांदी के जेवर व अन्य सामान ससुराल में अपने कमरे में ही छोड़ दी थी। मायके आने के बाद उसने पति के खिलाफ रायपुर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की। पुलिस जांच के बीच पति ने पत्नी को कानूनी नोटिस भेज दिया। इसके जवाब में पीड़िता ने पति को नोटिस जारी कर अपना सामान वापस करने की बात कही। पीड़िता ने धारा 200 के तहत न्यायालय में परिवाद पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पति को दोषमुक्त कर दिया। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए पीड़िता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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