दुर्ग छत्तीसगढ़ ।आपराधिक प्रकरणों में दोषमुक्ति बढ़ते मामलों को लेकर आईजी कार्यालय के सभागार में अभियोजन अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग ने की। इस दौरान अभियोजन अधिकारियों के साथ दोषमुक्ति के प्रमुख कारणों और दोषियों को सजा दिलाने पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया कि जांच के दौरान हुई गलतियों, साक्ष्य जुटाने में लापरवाही और गवाहों या प्रार्थियों के मुकरने से अभियुक्तों को न्यायालय से दोषमुक्ति मिल रही है। इस पर आईजी श्री गर्ग ने जांच अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रकरणों के गवाहों और प्रार्थियों से सतत् संवाद बनाए रखें और उन्हें पूर्व में दिए गए कथनों पर दृढ़ रहने हेतु प्रेरित करें। इससे वे न्यायालय में निर्भीक होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें, जिससे अभियोजन पक्ष मजबूत होगा और दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी।

आईजी ने नवीन आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी बार-बार पेशी में स्थगन की मांग करता है या अनुपस्थित रहता है, तो अभियोजन अधिकारी को इसका विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। इससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित हो सकेगा और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावी बनेगी।

बैठक में संयुक्त संचालक अभियोजन एसएस ध्रुव, उप संचालक अनुरेखा सिंह, प्रेमेंद्र बैसवाड़े, कंचन पाटिल, एएसपी पद्मश्री तंवर, अशोक जोशी, डीएसपी श्रीमती शिल्पा साहू, श्रीमती कौशल्या साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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