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July 1, 2025 3:42 pm

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सेवा वृद्धि निरस्तीकरण पर हाईकोर्ट की रोक

छत्तीसगढ़ ।सरगुजा जिले के राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संविदा सेवा वृद्धि निरस्तीकरण आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने महाविद्यालय प्रबंधन से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई तक निरस्तीकरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

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डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पदस्थ शिवकुमार के सेवा वृद्धि आदेश को अपरिहार्य कारणो से तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने के विरुद्ध दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्रकुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा द्वारा वायरोलॉजी लैब हेतु संविदा पर सीनियर साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट, स्वीपर पद पर संविदा भर्ती विज्ञापन वर्ष 2020 में जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिस पर शिवकुमार, हंसा लिंगम, धनंजय, श्रद्धा, पनमेश्वर वृंदावती का चयन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हुई थी.

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चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर समय-समय पर उपरोक्त अभ्यर्थियों की संविदा सेवा में वृद्धि प्रदान कर रही थी, अंतिम सेवा वृद्धि आदेश 2 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था जो मार्च 31 मार्च 2026 तक के लिए की गई थी. अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर ने 3 अप्रैल 2025 को आदेश जारी कर अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया।

इसके खिलाफ शिव कुमार व अन्य डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जिसकी सुनवाई जस्टिस बी. डी.गुरु के कोर्ट में हुई .याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने कहा कि, चिकित्सा महाविद्यालय में वायरोलॉजी लैब की स्थापना कोविड महामारी के समय हुई है, तथा वायरोलॉजी लैब हेतु छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत भर्ती नियम जारी है जो पूर्व से कार्यरत हैं वही मानव संसाधन कार्य में निरंतरता कार्य करते रहेंगे जब तक नियमित नियुक्ति न हो जाए का आदेश संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया था किंतु चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर द्वारा याचिकाकर्ताओं के संविदा वृद्धि अवधि पूर्ण होने से पहले बिना कोई कारण बताएं निरस्त किया जाना उचित नहीं है, उपरोक्त आधारों पर कोर्ट ने अधिष्ठाता राजमाता श्रीमति देवेंद्र कुमारी सिंह देव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर द्वारा जारी संविदा सेवा वृद्धि निरस्ती आदेश दिनांक 3 अप्रैल 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा लैब अटेंडेंट (छबिलाल प्रधान, अरुण कुमार, आदित्य सिंह, सुंदर राम, हुकुम, विवेक चौहान, अनमोल, आर्यमान, अंकित राम प्रधान, शिवानी) तथा लैब टेक्नीशियन (वैशाली, कमला, अजय कुमार, सुशील सिंह, नीलावती) के विरुद्ध भी संविदा सेवा वृद्धि निरस्तीकरण आदेश जारी किया गया था। इन सभी मामलों में भी हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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