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July 1, 2025 3:32 pm

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स्थानांतरण आदेश और रिलिविनिग आदेश को हाई कोर्ट ने किया निरस्त

बिलासपुर. हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश और रिलिविनिग आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है.
बस्तर जिले के नगर पालिका निगम जगदलपुर में पंप ऑपरेटर के पद पर पदस्थ राकेश झलके का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 को नगर पालिका निगम जगदलपुर से नगर पालिका निगम रायगढ़ कर दिया गया था.
28 अगस्त 2024 को भारमुक्त भी कर दिया गया और अवर सचिव नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राकेश झलके के अभ्यावेदन को तर्कसंगत नहीं होने के कारण अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त तीनों आदेश को निरस्त कर दिया है
नगर पालिका निगम जगदलपुर मैं पंप ऑपरेटर के पद पर पदस्थ राकेश झलके का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 27 अगस्त 2024 को नगर पालिका निगम रायगढ़ किया गया तथा 28 अगस्त 2024 को कार्य मुक्त भी कर दिया गया था जिसके विरुद्ध राकेश जल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने राकेश झलके को 15 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अभ्यावेदन पर 30 दिवस के भीतर निर्णय लिए जाने के निर्देश दिए गए थे राकेश झलके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का परीक्षण अवर सचिव नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया यह कहते हुए अमान्य किया गया कि पति पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने बाबत आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा सकता है परंतु बाध्यकारी नहीं है तथा माता-पिता के देखभाल एवं पिताजी की का ईलाज पदस्थापना स्थल से भी किया जा सकता है नगर पालिका निगम रायगढ़ से बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न प्रतीत नहीं होता है,

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अभ्यावेदन अमान्य किए जाने से परिवेदित होकर, राकेश झलके द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और घनश्याम कश्यप के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की थी जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति ए.के.प्रसाद जी के यहां हुई याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा, यह आधार लिया गया कि, नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 के तहत नगर निगम के कर्मचारियों को दूसरे नगर निगम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता केवल प्रतिनियुक्ति पर ही संभव है तथा याचिकाकर्ता की पत्नी शिक्षक के पद पर जिला बस्तर जगदलपुर में पदस्थ है तथा पुत्र कक्षा 11 में अध्ययनरत है एवं माता एवं पिता वृद्ध है, तथा स्थानांतरण नीति 2022 की कंडिका 2.6 में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवक के स्थानांतरण के मामले में स्थानांतरित व्यक्ति के स्थान पर रिलीवर की पदस्थापना किया जाना चाहिए, अन्यथा स्थानांतरण को शून्य माना जाएगा उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश तथा भारमुक्त आदेश और अवर सचिव नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अभ्यावेदन निरस्ती आदेश उपरोक्त तीनों आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया

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रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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