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May 22, 2025 10:10 pm

R.O.NO.-13250/13

हाई कोर्ट का आदेश; बोनस अंक देकर तीन महीने के भीतर जारी करें नियुक्ति आदेश

बिलासपुर: हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी के ख़िलाफ़ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बांड नम्बर देने व तीन महीने के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करने का निर्देश दिया है.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा कनिष्ठ अभियंता पद हेतु विभागीय परीक्षा का आयोजन वर्ष 2022 में किया गया था. जिसमें कोरबा संभाग के लाईन परिचारक के पद पर पदस्थ दिनेश कुमार चंद्रा द्वारा परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हुआ था. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि लगभग 9 प्रश्नों के उत्तर चयन हेतु पांच विकल्प दिए गए हैं किंतु उक्त प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने पर केवल चार विकल्प पाए गए, जिससे दिनेश कुमार चंद्रा ने इस प्रकार के त्रुटि पूर्ण प्रश्नों को हल ना करते हुए उत्तर नहीं दिया गया और यह समझ कर छोड़ दिया गया कि इन प्रश्नों के उत्तर हेतु विकल्प गलत होने के कारण उन प्रश्नों का मूल्यांकन बोनस अंक के रूप में दिया जाएगा अथवा विलोपित किया जाएगा जैसा कि अन्य संस्थाओं/कंपनी के द्वारा पूर्व में आयोजित परीक्षा में किया जाता है, विभागीय परीक्षा में कल 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र दिया गया जिसको हल करने हेतु 2 घंटे का समय विधि निर्धारित किया गया था तथा गलत उत्तर देने की स्थिति में 0.25 अंक प्रत्येक उत्तर में काटे जाने का भी प्रावधान था जिसके कारण त्रुटि पूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिनेश कुमार चंद्रा द्वारा नहीं दिया गया था, इसके बाद रिजल्ट जारी किया गया जिसमें दिनेश कुमार चंद्रा को 33.50 अंक मिला तथा अपात्र घोषित किया गया, त्रुटि पूर्ण प्रश्नों के लिए बोनस अंक अथवा उक्त प्रश्नों को विलोपित मानते हुए पुनर्गणना करते हुए पुनः मेरिट सूची जारी करने हेतु दिनेश कुमार चंद्रा द्वारा एक लिखित आवेदन उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया किंतु कार्यवाही न होने के कारण दिनेश कुमार चंद्रा द्वारा हाई कोर्ट अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से याचिका प्रस्तुत किया था जिसकी अंतिम सुनवाई जस्टिस ए. के.प्रसाद जी के यहां हुई, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि,

प्रश्न क्रमांक 81,83,85,86,87,88, 89,90,98,99 के चयन हेतु पांच विकल्प दिए गए थे किंतु उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने पर केवल चार विकल्प ए.बी.सी.डी. दिया गया था ई. का विकल्प दिया ही नहीं गया था, जिसके कारण याचिकाकर्ता को विकल्प चुनने में परेशानी हुई, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से अधिवक्ता के.आर. नायर उपस्थित थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्तमान में जूनियर इंजीनियर के पद खाली हैं, उपरोक्त आधारों पर माननीय न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के लिए याचिकाकर्ता और अन्य चार अभ्यर्थियों को बोनस अंक देते हुए, 3 माह के अंतर्गत नियुक्ति आदेश जारी करने के आदेश दिया गया

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

अधिमान्य पत्रकार छत्तीसगढ़ शासन

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