बिलासपुर। महादेव बेटिंग के जरिए संचालित किए जा रहे आनलाइन सट्टा को लेकर बिलासपुर हाई काेर्ट के डिवीजन बेंच ने नाराजगी जताई है। नाराज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने गृह विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के साथ इस पूरे मामले को लेकर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता सुनील नामदेव ने अपने अधिवक्ता अमृतो दास के माध्यम से आनलाइन बेटिंग एप के जरिए प्रदेश में आनलाइन सट्टे पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जानकारी दी है कि प्रदेश में आनलाइन सट्टा पर रोक लगी हुई है। रोक के बाद भी आनलाइन सट्टा एप के माध्यम से सट्टा संचालित करने वाली कंपनियां राज्य सरकार के कानूनों का सीधेतौर पर उल्लंघन कर रही है। खुलेआम राज्य में सट्टेबाजी चल रही है। इससे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतो दास ने डिवीजन बेंच के समक्ष पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण दस्तोवज सौंपे। दस्तावेजों में आइपीएल क्रिकेट मैच के दौरान आनलाइन सट्टे का जिक्र है।

आइपीएल के विज्ञापनों में सट्टा गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने सभी दस्तावेजों की एक प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करने और एक प्रति महाधिवक्ता का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आारोपों के अलावा आनलाइन सट्टा पर प्रभावी रोक को लेकर राज्य शासन द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी राज्य शासन को देनी होगी। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर व अधिवक्ता तुषारधर दीवान ने पक्ष रखा। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 24 अप्रैल की तिथि तय कर दी है।

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