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April 19, 2025 8:21 am

कोल लेवी घोटाला: निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

रायपुर, 3 मार्च 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने 450 करोड़ से अधिक के कोल लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत दे दी है। ये तीनों पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद थे और पूर्व में उनकी कई जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच में लंबा समय लग सकता है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित होगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सरकार मामले में निर्धारित तारीख पर याचिकाकर्ताओं के आचरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम जमानत ट्रायल के आधार पर दी गई है ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बना रहे।

इस निर्णय के बाद, राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, वहीं सत्ताधारी दल ने कहा है कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। अब सभी की नजरें इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।

Ravi Shukla
Author: Ravi Shukla

Editor in chief

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