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February 13, 2025 2:00 am

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अस्त्र-शस्त्र थानों में जमा कराने कलेक्टर ने जारी किए आदेश

बिलासपुर: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों निर्वाचन 2025 के दौरान शांतिपूर्ण कानून और व्यवस्था के संचालन सुनिश्चित करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हेतु जिले की सीमा में निवासरत शस्त्र लायसेंसियो के लायसेंसी हथियार एवं कारतूस, मैग्जीन, बारूद आदि को संबंधित थाने में, थाना प्रभारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जमा कराने आदेशित किया गया है।

इस आदेश का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों में आसीन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय रायफल संघ के सदस्यों एवं निशानेबाजों तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण संस्थानों के सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड, इसके अतिरिक्त ऐसे लायसेंसधारी जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में व्यवधान की संभावना नहीं है उन्हें लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराने से छूट होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 25 फरवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा, तत्पश्चात 4 मार्च 2025 तक थाना प्रभारी लायसेंस धारियों को उनके शस्त्र वापस करेंगे।

Ravi Shukla
Author: Ravi Shukla

Editor in chief

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