
CBN36 रायपुर। आईपीएस राहुल बंसल और एक करोड़ रुपये से अधिक के कथित हवाला कांड से जुड़े मामले में नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आवेदक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता की ओर से दोबारा बहस के लिए समय मांगे जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। जुर्माने की राशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जमा कराने की शर्त पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है।
सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर है आवेदन
अंबिकापुर में सीएसपी के पद पर पदस्थ 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला चल रहा है। कोर्ट रिकॉर्ड में मामला आकाश कुमार बनाम सीबीआई एवं अन्य के नाम से दर्ज है। बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत दायर आवेदन में शिकायतकर्ता ने राहुल बंसल पर जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने तथा साइबर अपराध से जुड़े एक मामले को निपटाने के लिए हवाला के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
डीजीपी और सीबीआई से मांगी गई थी रिपोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी और सीबीआई से रिपोर्ट मांगी थी। बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता साहिबा सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी की ओर से पेश रिपोर्ट व्यापक नहीं है और पूरे विषय को समाहित नहीं करती है। उनका कहना था कि विस्तृत रिपोर्ट आने तक मामले में बहस करना उचित नहीं होगा।
पहले पोषणीयता और क्षेत्राधिकार पर होगी बहस
अदालत ने सीबीआई की ओर से पहले पेश किए गए आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि सबसे पहले आवेदन की पोषणीयता और अदालत के क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर बहस पूरी होनी है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर बहस करने के लिए समय मांगा।
बार-बार समय मांगे जाने पर अदालत ने आवेदक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय कर दी।
21 लाख की ऑनलाइन ठगी से जुड़ा है मूल मामला
मामले की पृष्ठभूमि में रवि गोस्वामी नामक व्यक्ति की शिकायत है। शिकायत के अनुसार ऑनलाइन स्टॉक निवेश एप्लिकेशन के जरिए 21 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। रेंज आईजी दीपक झा के अनुसार इस मामले में पांच राज्यों से 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल है।
वायरल ऑडियो-वीडियो से बढ़ी मामले की चर्चा
मामला उस समय और चर्चा में आया, जब सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप वायरल हुईं। इनमें दो पुलिसकर्मियों की आवाज होने का दावा किया गया। सार्वजनिक चर्चा के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी सीएसपी राहुल बंसल के अधीन कार्यरत थे। इन दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किए जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, रेंज आईजी दीपक झा का कहना है कि अब तक की जांच में सीएसपी राहुल बंसल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है और न ही उनकी कोई भूमिका सामने आई है। ऐसे में कोर्ट में चल रही कार्यवाही के साथ पुलिस जांच के निष्कर्ष पर भी नजर बनी हुई है।
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