बिलासपुर। राजधानी रायपुर में तीन साल पहले मोबाइल लूट की घटना में दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी भी की है।
दोषियों ने पीड़ित युवक पर चाकू से हमला करने के बाद उससे मोबाइल लूट लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषियों पर उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 90 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है।
1 सितंबर 2022 को रायपुर के गुढि़यारी निवासी देवेन्द्र साहू मार्निंग वॉक पर गया था। सुबह तकरीबन 5.30 बजे वह सड़क पर घूम रहा था। देवेंद्र को अकेला घूमते देखकर गुढि़यारी के ही रहने वाले शेख शब्बीर और आशीष मिर्झा ने एक्टिवा से पीछा किया और चाकू से हमला करके देवेन्द्र का मोबाइल लूटकर भाग गए। भागते समय देवेन्द्र ने एक्टिवा का नंबर नोट कर लिया था। इसी के आधार पर पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह उम्र कैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने फैसला में कहा है कि आज आम नागरिक का जीवन असुरक्षित हो गया है। लिहाजा सिर्फ चोट की प्रवृत्ति महत्व नहीं रखती है, बल्कि यह चिंता का विषय है कि कोई व्यक्ति सुबह या किसी समय घर से घूमने या कहीं जाने के लिए निकलता है और उस व्यक्ति के साथ लूटपाट करके धारदार हथियार से चोट पहुंचाई जाती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति तथा उसके परिवार एवं आस-पास के लोगों में भय का वातावरण निर्मित होना स्वाभाविक बात है। अपराधियों पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है।

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