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March 12, 2026 3:20 pm

छत्तीसगढ़ रेरा की बड़ी कार्रवाई, बिलासपुर के लोविना कोर्ट्स प्रोजेक्ट की खरीदी-बिक्री पर अंतरिम रोक

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण सीजी रेरा ने बिलासपुर स्थित ‘लोविना कोर्ट्स’ रियल एस्टेट परियोजना में अनियमितताओं के चलते भूखंडों और मकानों की खरीदी-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

रेरा ने यह कार्रवाई रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(1)(क) के उल्लंघन के मद्देनज़र की है, जिसके तहत परियोजना के प्रमोटर को आवंटियों से प्राप्त कुल राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा अलग बैंक खाते में रखना अनिवार्य है। इस राशि का उपयोग केवल निर्माण कार्य और भूमि लागत के लिए किया जा सकता है।

प्राधिकरण ने जांच में पाया कि परियोजना के प्रमोटर ने उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया, जिससे वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसके चलते रेरा ने प्रोजेक्ट से जुड़ी किसी भी प्रकार की नई खरीद-फरोख्त, पंजीयन या अन्य वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया है।

सीजी रेरा के अनुसार यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रमोटर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर उल्लंघनों का समाधान नहीं कर देता और नियामक की शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता।

प्राधिकरण ने इस कार्रवाई को घर खरीदारों के हितों की रक्षा और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। सीजी रेरा ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी अधिनियम के उल्लंघन पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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