बिलासपुर। हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती के लिए अब बी फार्मा के साथ ही उच्च डिग्रीधारी युवा भी आवेदन कर सकेंगे। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि व्यापमं व जिम्मेदार अधिकारियों को आदेश से अवगत कराने का निर्देश दिया है।
30 जून 2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी विज्ञापन के अंतर्गत फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पद हेतु जारी की गई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के साथ ही उन सभी अभ्यर्थियों को जो बी फार्मा या उच्च डिग्रीधारक जोआवेदन जमा करना चाहते हैं, राहत प्रदान की है।
याचिकाकर्ता राहुल वर्मा एवं अन्य ने राज्य शासन द्वारा फार्मासिस्ट के लिए तय किए गए मापदंड व शैक्षणिक योग्यता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उक्त विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था और बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री धारकों को, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे तक थी, हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वत्रिक रूप से लागू होगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फार्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापम सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए, और बी. फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पोर्टल में किए गए परिवर्तनों का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करे।

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