रायपुर ।इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा राजिम में करोड़ों रुपये के गबन मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार बैंक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत चालान पेश कर दिया है।




यह मामला दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच का है, जब बैंक के तत्कालीन अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत से 17 खाताधारकों के नाम पर फर्जी ज्वेल लोन तैयार कर 1,65,44,000 की गबन की थी। इस दौरान न तो खाताधारक बैंक में उपस्थित थे और न ही उनके द्वारा कोई आवेदन या सहमति दी गई थी।



इस गंभीर प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को इंडियन ओवरसीज बैंक, शाखा राजिम के चार पूर्व अधिकारियों के खिलाफ रायपुर स्थित माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में लगभग 2000 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया है।

चार अधिकारियों पर गिरी गाज
सुनील कुमार तत्कालीन शाखा प्रबंधक अंकिता पाणिग्रही तत्कालीन सहायक शाखा प्रबंधक योगेश पटेल तत्कालीन लिपिक खेमन लाल कंवर तत्कालीन लिपिक इनके खिलाफ धारा 13(1)(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) के तहत तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएं 409, 467, 468, 471, 120बी और 201 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।

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