दिल्ली। कोयला लेवी घोटाले में निलंबित आईएएस रानू साहू, राज्य सेवा संवर्ग की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कड़ी शर्तों के साथ दी है। बताया जा रहा है कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते कोर्ट ने कहा है कि जमानत के बाद छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकार दत्ता की डिवीजन बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
कोयला घोटाले के आरोपी जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें ईओडब्ल्यू में दर्ज दूसरे मामलों की वजह से जेल में ही रहना होगा। हाल ही में ईओडब्ल्यू व एसीबी ने स्पेशल कोर्ट ने डीएमएफ घोटाले में इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है। छह हजार पन्नो के चार्जशीट में डीएमएफ घोटाले में इनकी संलिप्तता और पूरे घोटाले को अंजाम देने में संगठित गिरोह के रूप में काम करने का आरोप है।



