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April 27, 2026 6:41 am

राजस्व अफसर को मिली हाई कोर्ट से राहत, भूअर्जन घोटाले में 420 का था आरोपी

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने बहुचर्चित एनटीपीसी लारा परियोजना के भू-अर्जन घोटाले से जुड़े एक मामले में तत्कालीन एससडीएम तीर्थराज अग्रवाल को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने स्पष्ट कहा कि अग्रवाल द्वारा पारित आदेश राजस्व अधिकारी के न्यायिक कर्तव्यों का हिस्सा था, अतः उन्हें न्यायिक संरक्षण अधिनियम, 1985 के तहत पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है।हाई कोर्ट ने अग्रवाल के खिलाफ रायगढ़ न्यायालय द्वारा 13 जनवरी 2016 को आरोप तय करने का आदेश और 2 दिसंबर 2024 को दाखिल चार्जशीट को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही उन्हें धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34, 506बी आइपीसी से पूर्णतः आरोपमुक्त कर दिया गया।

जशपुर निवासी तीर्थराज अग्रवाल वर्ष 2013–14 में रायगढ़ में उपसंभागीय अधिकारी (राजस्व) पद पर पदस्थ थे। इस दौरान उन्होंने ग्राम झिलगीतर में एनटीपीसी परियोजना के लिए 160 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया संचालित की थी। बाद में शिकायत मिली कि भूमि अधिग्रहण की राशि गलत व्यक्तियों को मिली। आरोप था कि फर्जी खाता विभाजन, कर्ज पुस्तिकाएं और फर्जी खातों के जरिए सात लोगों को लाखों की राशि बांटी गई। एफआइआर दर्ज हुई और अग्रवाल को भी आरोपितों में शामिल कर लिया गया।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी कि, एफआइआर में तीर्थराम अग्रवाल का नाम प्रारंभिक रूप से नहीं था, बाद में बिना साक्ष्य के जोड़ा गया। जांच रिपोर्ट या गवाहों के बयान में भी अग्रवाल के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं है। उन्होंने केवल राजस्व रिकार्ड के आधार पर कानूनी प्रक्रिया के तहत मुआवजा आदेश पारित किया था। वे स्वयं पूरे मामले की जांच के आदेश देने वाले अधिकारी थे, जिसके चलते एफआइआर दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि एक राजस्व अधिकारी जब विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत आदेश पारित करता है, तो वह न्यायिक कार्य कहलाता है और उस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। जजेज प्रोटेक्शन एक्ट, 1985 की धारा 3 के तहत ऐसे अधिकारियों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि राज्य शासन ने पहले ही विभागीय जांच नस्तीबद्ध कर दी थी और विभाग ने अग्रवाल को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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