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August 6, 2026 8:11 pm

रायपुर में लिव-इन पार्टनर की हत्या, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

प्रेमिका पर शक बना मौत की वजह, गला दबाकर हत्या करने का आरोप; बीएड छात्रा की मेकाहारा में हुई थी मौत

CBN36 रायपुर। राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही बीएड छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में प्रेमिका पर किसी अन्य युवक से बातचीत करने के शक में मारपीट करने और गला दबाने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सावंत बघेल (23) मूलतः कोंडागांव जिले का रहने वाला है और वर्तमान में बोरियाकला स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहकर डीएलएड की पढ़ाई कर रहा था। मृतका भारती नेताम (22) कांकेर जिले के कोकपुर गांव की रहने वाली थी और रायपुर में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही थी।

दोनों की मुलाकात वर्ष 2025 में इंटर्नशिप के दौरान हुई थी। परिचय प्रेम संबंध में बदल गया और पिछले छह-सात महीने से दोनों बोरियाकला स्थित एक मकान में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अक्सर भारती पर किसी अन्य युवक से बात करने का शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद और मारपीट होती रहती थी। घटना वाले दिन 4 अगस्त की रात करीब आठ बजे भारती ने अपनी बहन देविका नेताम को फोन कर बताया था कि सावंत ने उसके साथ मारपीट की है और वह घर लौटना चाहती है। उसने पैसे नहीं होने की बात कही, जिसके बाद बहन ने उसके खाते में तीन हजार रुपये भेजे।

इसी रात भारती को गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। मृतका के चेहरे, कनपटी, ठुड्डी और गर्दन पर चोट व गला दबाने के निशान मिले।

बहन की रिपोर्ट पर मुजगहन थाना में अपराध क्रमांक 182/2026 के तहत धारा 103 बीएनएस में हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी ने घटना की जानकारी अपने साथियों को भी दी थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि शक के चलते उसने भारती के साथ मारपीट की और गला दबा दिया। बेहोश होने पर साथियों के साथ उसे मेकाहारा अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने आरोपी सावंत बघेल को 5 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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