Explore

Search

June 24, 2026 2:55 pm

जांजगीर-चांपा पुलिस की बड़ी सफलता: ओनरेक्स कफ सिरप तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को 14-14 वर्ष की सजा

जांजगीर-चांपा, 24 जून। अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला सारागांव पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्रवाई और मजबूत विवेचना के आधार पर आया है।

पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप लेकर सारागांव हाईवे क्षेत्र में ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी सारागांव निरीक्षक सावन कुमार सारथी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव एवं सुशील यादव, दोनों निवासी महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 13, सक्ती तथा रितेशपुरी गोस्वामी उर्फ गोलू (22 वर्ष), निवासी कांदानारा, थाना सक्ती शामिल हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 42 नग कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप, एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी-11-बीएम-0443 तथा एक मोबाइल फोन बरामद किया था।

मामले में थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 176/2024 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के अंतर्गत अपराध दर्ज कर आरोपियों को 3 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में मजबूत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा प्रभावी विवेचना के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने इस निर्णय को नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि जांजगीर-चांपा पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उन्हें न्यायालय से सजा दिलाने तक प्रकरण को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मामले में उत्कृष्ट विवेचना करने वाली पुलिस टीम को बधाई दी।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

Advertisement Carousel
CRIME NEWS

BILASPUR NEWS