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April 2, 2026 4:53 pm

रामअवतार जग्गी हत्याकांड: हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील स्वीकार की, अमित जोगी को तीन सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश

बिलासपुर। एनसीपी के नेता स्व रामअवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व के आदेश को पलटते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार कर लिया है। सीबीआई की अपील स्वीकार करने के साथ ही हत्याकांड के प्रमुख आरोपी अमित जोगी को तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और स्व जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अलग-अलग याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट को निर्देशित किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जग्गी हत्याकांड की फाइल रिओपन कर सुनवाई की जा रही है।
याचिकाकर्ता सतीश जग्गी के अधिवक्ता बीपी. शर्मा ने डिवीजन बेंच को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के लिए वापस छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट भेज दिया है। सीबीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वैभव ए. गोवर्धन और राज्य की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडे ने संयुक्त रूप से निवेदन किया कि राज्य ने 31 मई 2007 को आवेदन पेश कर निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी थी। उक्त आवेदन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 18 अगस्त 2011 को इस आधार पर खारिज कर दिया था, सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं है।
सीबीआई ने याचिका दायर कर 31 मई 2007 के फैसले और आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 12 सितंबर 2011 के आदेश द्वारा विलंब के आधार पर इसे खारिज कर दिया था। इसके अतिरिक्त, अमित ऐश्वर्या जोगी की बरी होने को चुनौती देने के लिए पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने की मांग करते हुए शिकायतकर्ता सतीश जग्गी द्वारा दायर याचिका को भी 19 सितंबर 2011 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।


सतीश जग्गी व सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका


18 अगस्त 2011, 12 सितंबर .2011 और 19 सितंबर 2011 के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ,सतीश जग्गी व सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 06 नवंबर 2025 के आदेश के परिप्रेक्ष्य में याचिका दायर करने में हुई देरी को क्षमा कर दिया गया है.


हत्याकांड में ये हैं दोषी


जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत और विश्वनाथ राजभर दोषी हैं।

रवि शुक्ला
रवि शुक्ला

प्रधान संपादक

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