एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा नाबालिगों से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं ,बच्चों को बहला-फुसलाकर भगाने या उनके साथ अपराध करने वालों को भेजा जाएगा जेल

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस शशि मोहन सिंह के निर्देश पर जिले में गुम इंसानों एवं नाबालिगों की पतासाजी के लिए संचालित ऑपरेशन मुस्कान के तहत रायगढ़ पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। जनवरी माह 2026 के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 59 गुम इंसान दर्ज किए गए थे जिनमें से पुलिस की सतत कार्रवाई एवं समन्वित प्रयासों से 56 गुम इंसानों को सकुशल दस्तयाब कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है।
जनवरी माह में गुम हुए 16 नाबालिगों में से 14 नाबालिगों को पुलिस द्वारा सुरक्षित बरामद किया गया। विवेचना के दौरान जिन प्रकरणों में नाबालिगों को बहला-फुसलाकर भगाने की पुष्टि हुई, उनमें आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की गई है।
बीते दिनों थाना चक्रधरनगर, धरमजयगढ़, पुसौर एवं कोतरारोड़ पुलिस द्वारा गुम नाबालिगों को उनके परिजनों से मिलाया गया। इनमें थाना कोतरारोड़ का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, जहां करीब 8 वर्ष से लापता बालक को महाराष्ट्र के सतारा से दस्तयाब कर उसके परिजनों को सौंपा गया, जिससे परिवार में पुनः खुशियां लौट आईं।
जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश मामलों में नाबालिग परिजनों से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे जबकि कुछ प्रकरणों में नाबालिगों को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाया गया था।
एएसपी रायगढ़ अनिल कुमार सोनी ने कहा
कोतरारोड़ पुलिस ने 8 वर्ष से लापता बालक को महाराष्ट्र से दस्तयाब कर परिजनों से मिलाया

थाना कोतरारोड़ अंतर्गत अपराध क्रमांक 18/2018, धारा 363 भादवि के तहत दर्ज प्रकरण में वर्ष 2018 से लापता बालक को पुलिस टीम ने सतारा महाराष्ट्र स्थित बाल कल्याण गृह से दस्तयाब कर रायगढ़ लाया और परिजनों के सुपुर्द किया। बालक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण पूर्व में भी उसके घर से चले जाने की जानकारी सामने आई थी। इस सफलता की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है।
चक्रधरनगर पुलिस ने गुम बालिका को कोरबा से किया बरामद, आरोपी पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा

थाना चक्रधरनगर में दर्ज अपराध क्रमांक 410/2025, धारा 137(2) बीएनएस के तहत गुम नाबालिग बालिका को 01 फरवरी 2026 को आरोपी खीरसागर चौहान (उम्र 27 वर्ष) के कब्जे से कोरबा से बरामद किया गया। आरोपी द्वारा बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगाया गया था। प्रकरण में धारा 87, 64(2) बीएनएस एवं धारा 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाने वाला आरोपी धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना धरमजयगढ़ में दर्ज अपराध क्रमांक 383/2025, धारा 137(2) बीएनएस के तहत गुम नाबालिग बालिका को 30 जनवरी को आरोपी रोशन बसोड़ (उम्र 20 वर्ष) के कब्जे से बरामद किया गया। बालिका के कथन एवं मेडिकल परीक्षण उपरांत प्रकरण में धारा 64(2) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई है। आरोपी को जेल भेजा गया है।
परिजनों से नाराज होकर सहेली के घर गई नाबालिग बालिका, पुसौर पुलिस ने सकुशल कराया घर वापसी

थाना पुसौर में दर्ज अपराध क्रमांक 18/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत गुम नाबालिग बालिका को सरिया थाना क्षेत्र (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) से बरामद किया गया। जांच में सामने आया कि बालिका परिजनों से नाराज होकर सहेली के घर चली गई थी। बालिका को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि जिले में ऑपरेशन मुस्कान को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ संचालित किया जा रहा है। गुम नाबालिगों एवं गुम इंसानों की तलाश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखें, उनकी गतिविधियों पर नजर रखें तथा सोशल मीडिया संपर्कों की नियमित निगरानी करें।
एसएसपी सिंह ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। बच्चों को बहला-फुसलाकर भगाने या उनके साथ अपराध करने वालों को त्वरित कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा।
प्रधान संपादक


